TRAI New Guideline 2024: भारत की जनता के हो गए मजे, 24 घंटे नेटवर्क नही होने पर मिलेगा मुआवजा !

Trai new guideline: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने हाल ही में नियमों में कुछ विशेष बदलाव किए है | इस नए नियमो के तहत स्टैण्डर्ड क्वालिटी को पूरा न करने पर पर भारी जुर्माना देना पढ़ सकता है | नियमो के तहत 50,000 के जुर्माने को बढ़ा के 1 लाख रूपये कर दिया गया है | कही पर भी नियमो के पालना में चुक हुई तो तेलेकॉम ऑपरेटर को ये जुर्माना भरना पढ़ सकता है | यदि आउटेज 12 घंटे से ज्यादा हुआ तो उसे एक ही दिन गिना जाएगा |

आज पूरी दुनिया नेटवर्क से कनेक्ट है | अगर नेटवर्क ही नही रहेगा तो सब काम रुक जाएँगे | एक प्रकार से कह सकते है की पूरी दुनिया एक ही जगह ही रुक जाएगी | कही बार तो यह सर्विस घंटो-घंटो बंद रहती है | इसका बड़ा खामियाजा ग्राहकों को चुकाना पड़ता है | लेकिन अब से इसका खामियाजा ग्राहकों को नही चुकाना पड़ेगा | अब इसकी कीमत तेलेकॉम ऑपरेटर को चुकनी पड़ेगी |

नया नियम 

हाल ही में शुक्रवार को नए नियम जारी किए गए है | इस नियम में बताया गया है की अगर स्टैण्डर्ड सर्विस की क्वालिटी को 24 घंटो से अधिक समय तक बाधित करने पर दूरसंचार ऑपरेटर को ग्राहकों को मुआवजा देना पडेगा | लेकिन आपको बता दे की ट्राई कर नए नियम 6 माह बाद लागु होने |

मुआवजा राशि 

आपको बता दे की ट्राई की नियमो को पूरा न करने पर आपको बारी जुर्माना देना पढ़ सकता है | नए नियमो के तहत 50,000 के जुर्माना राशि को बढ़ा कर 1 लाख कर दिया है और अब से ये जुर्माना सिर्फ टेलिकॉम ऑपरेटर को भरना होगा | संशोधित नियमों सेवा की गुणवत्ता के मानक (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा विनियम, 2024″ के तहत नियम उल्लंघन के विभिन्न पैमानों के लिए 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 5 लाख रुपये तथा 10 लाख रुपये की कैटेगरी के हिसाब से नई प्रणाली शुरू की है। 

आउटेज की स्थिति में छुट दी क्या मिलेगी ?

हाल ही में नायर नियमो के अनुसार किसी बभी जिले में नेटवर्क आउटेज की स्थिति में दुरसंचार ऑपरेटर को पोस्टपेड ग्राहकों के लिए किराए में छुट प्रदान की जाएगी और प्रीपेड ग्राहकों के लिए कनेक्शन की वैलिडिटी बढ़नी होगी | ट्राई ने बताया की अगर आउटेज 24 घंटे से अधिक समय के लिए बाधित रहता है तो टेलिकॉम ऑपरेटर अगले बिलिंग साइकिल में प्रभावित हुए जिलो  में पंजीकृत पोस्टपेड ग्राहकों को सेवा आउटेज हुए वास्तविक दिनों की संख्या के लिए सब्सक्राइब्ड टैरिफ ऑफरिंग के अनुसार आनुपातिक किराए में छूट प्रदान करेगा।

12 घंटे से ज्यादा नेटवर्क आउटेज होने पर क्या किया जाएगा ?

नए नियम के अनुसार बताया गया है की छुट या वैधता के विस्तार की गणना के लिए केलिन्डर दिवस में 12 घंटे से अधिक की नेटवर्क आउटेज की अवधि को पूरा एक दिन के रूप में गिना जाएगा तथा टेलिकॉम ऑपरेटर को इस समस्या के समाधान के लिए पूरा एक हफ्ता दिया जाएगा |

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