Saving account update : हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी कैश-लैश लेन देन को बढ़ावा दे रहे है | इसलिए आज बांक के बिना कोई भी काम संभव ही नही है | इसलिए नागरिको का बैंक अकाउंट खुलावाना आवश्यक है | अगर आपका अकाउंट बैंक नही खुला हुआ है तो आप सरकार की किसी भी योजना का लाभ नही ले सकते है | इसलिए सभी लोग सेविंग अकाउंट बैंक के माध्यम से खुलवाते है | आपको बता दे सेविंग अकाउंट में एक सीमा तक ही पैसे रख सकते है | हाल ही में सेविंग अकाउंट की लिमिट से सम्बन्धित RBI के द्वारा नया नियम बनाया गया है | तो चलियी आज हम जानते है की सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रख सकते है |
सेविंग अकाउंट लिमिट
आज हर घर-घर में digital के माध्यम से ऑनलाइन पैसे ट्रान्सफर किया जाता है और इसके लिए आपका बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है | अगर आपके अपना अकाउंट अभी तक नही खुलवाया है तो आप ऑनलाइन पैसा ट्रान्सफर नही कर सकते है | सरकारी योजनाओ का लाभ तभी लिया जा सकता है जब आपका सेविंग अकाउंट बैंक में खुला हो | इस सेविंग अकाउंट में एक सीमा तक ही पैसा रखा जा सकता है | अगर सीमा के भर जा कर पैसा अकाउंट में रखा है तो आयकर विभाग से सम्बंधित व्यक्ति आपसे सवाल जवाब पूछ सकते है |
डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम
जैसा हम सभी जानते है की डिजिटल ट्रांजेक्शन से लेन देन करना बहुत ही आसान हो गया है,क्योंकी अब आपके पास पैसा हो या ना हो आप अपने फोन के माध्यम से लेन देन कर सकते है | आज कल पैसे ट्रान्सफर करने के लिए हर बैंक ने अपना-अपना ऐप लॉन्च कर दिया है जिससे आसानी के साथ पैसो का लेन देन किया जा सकता है | इसके अलावा भी बहुत सारे मोबाइल ऐप जैसे की पेटीएम, फ़ोन पे, डेबिट कार्ड,रुपया कार्ड के माध्यम से से भी ट्रांजेक्शन किया जा सकता है |
सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की लिमिट
आपको बता दे सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की कोई भी सीमा अभी तक तय नही की गई है लेकिन एक वित्तीय वर्ष में सेविंग अकाउंट में पैसा रखने की सीमा को तय किया गया है आयकर विभाग के द्वारा | आयकर विभाग के नियमो के आनुसार एक वित्त वर्ष में एक नागरिक अपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख या फिर इससे ज्यादा पैसा नही रख सकते है | अगर इससे ज्यादा पैसे रखते है तो आयकर पूछताछ करेगी |
सेविंग अकाउंट में कितनी रकम पर इनकम टैक्स
आपके सेविंग अकाउंट पर हमेशा ही आयकर विभाग की नज़र होती | आप जब भी अपने अकाउंट से पैसे निकालते है या बैंक में जमा कराते है तब आयकर विभाग को सारी जानकारी मिल जाती है | अगर आपके एक वित्त वर्ष में 10 लाख की सीमा के अंदर पैसा है तो आपको कोई भी चिंता लेने की जरुरत नही है | अगर आपकी लिमिट 10 लाख से ज्यादा हो जाने पर आपके इनकम टैक्स लगना शुरू हो जाएगा | अगर आप इनकम टैक्स नही भरते है तो आपको बारी जुर्माना देना पड़ेगा |
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